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महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ प्रभावित बच्चों के 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि


रायगढ़, / भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना अंतर्गत कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए पी.एम.केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की निरंतर व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है। साथ ही इसका उद्देश्य उन बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण में मदद करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना तथा 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वित्तीय सहायता के साथ उन्हें एक आत्मनिर्भर भविष्य के लिए तैयार करना है। इस योजनान्तर्गत प्रभावित बच्चों के 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।
योजना में इन श्रेणी के बच्चे होंगे पात्र
ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हुई हो, ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक/ पालक (वर्तमान में बच्चा जिसके आश्रय में था) की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हुई हो। ऐसे बच्चे जिनके कानूनी अभिभावक/गोद लेने वाले माता-पिता/एकल दत्तक माता या पिता की कोविड-19 महामारी  से मृत्यु हुई हो एवं ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है एवं उनमें से इकलौते बचे अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो।
पात्रता हेतु मापदंड-उक्त योजनान्तर्गत ऐसे सभी अभिभावक जिनकी दिनांक 11 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य मृत्यु हुई है, इस योजना हेतु पात्र होंगे। बच्चों की उम्र पालकों की मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष की उम्र से अधिक न हों।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास, रायगढ़ में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है अथवा मोबाइल नंबर 91655-84847 अथवा 98271-13516 में सीधे संपर्क कर सकते है।

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