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किराया जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के 4 दुकान सील0 किराया वसूलने सख्ती के निर्देश


रायगढ़। बड़े बकायादारों पर निगम प्रशासन की राजस्व टीम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूर्व में पुराने हटरी के दो दुकानों को सील किया गया था। शुक्रवार को जेल परिसर के डेढ़ लाख से ज्यादा बकाया वाले चार दुकानों को सील किया गया।
कमिश्नर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा राजस्व वसूली की लगातार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान उन्होंने बड़े बकायादार दुकान किराया जमा नहीं करने वालों पर के खिलाफ संस्थाओं को सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के तहत पूर्व में पुराने हटरी चौक के दो दुकानों को सील करते हुए दो दुकान संचालकों को किराया

जमा करने के लिए समय दिया गया था। इसी तरह आज जेल परिसर के चार दुकानों को सील किया गया है। इसमें दुकान क्रमांक 53 संचालक श्रीकांत दीक्षित बकाया 145424 रुपए, दुकान क्रमांक 57 संचालक श्याम सुंदर शर्मा बकाया 145001 रुपए, दुकान क्रमांक 59 संचालक दुर्गेश निषाद बकाया 141723 रुपए, दुकान क्रमांक 60 संचालक गणेश तिवारी बकाया 212160 रुपए इसमें सौरभ जनरल स्टोर, तिवारी ट्रेडर्स चार दुकानों को सील किया गया। सभी दुकानों के ऊपर पिछले कई वर्षों से किराया बाकी है। पूर्व में नोटिस जारी कर सभी दुकान संचालकों को दुकान किराया जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें कई दुकानदारों ने दुकान किराया जमा कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत से बड़े बकायदारों ने दुकान किराया जमा नहीं किया है। ऐसे दुकानदारों के संस्थानों को सख्ती से सील करने के निर्देश बाजार विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए हैं।

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समय पर करें टैक्स एवं किराए का भुगतान
निगम प्रशासन द्वारा शहर के समस्त नागरिक एवं दुकान संचालकों से समय पर सभी प्रकार के टैक्स और दुकान किराया जमा करने की अपील की गई है। वर्तमान में संपत्ति कर जमा करने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक का समय बढ़ा दिया गया है। इस तिथि तक जमा करने पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद जमा करने पर करदाताओं को 6 प्रतिशत सरचार्ज का भुगतान करना होगा, जो उनकी अतिरिक्त आर्थिक क्षति होगी। इस क्षति से बचने के लिए सभी करदाताओं से निगम प्रशासन द्वारा समय पर सभी प्रकार के टैक्स एवं दुकान किराया जमा करने की अपील की गई है।

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