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देर रात अकेली महिला के घर घुसकर हमला करने वाला ट्रांसपोर्टर अनुज सिंह को कोर्ट ने भेजा जेल.. पीड़िता की ओर से सीनियर अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने किया जमानत का जोरदार विरोध..छोटू पठान और जय सिंह सहित अन्य आरोपी अब भी फरार..

रायगढ़। बीते 29 अक्टूबर की देर रात करीबन 11 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़े रामपुर इलाके के दीनदयाल अपार्टमेंट के एक मकान में अपने दो मासूम बच्चों के साथ रहने वाली महिला के घर बलात दरवाजा तोड़कर घुसने और उसके साथ हुज्जतबाजी, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी और बदसलूकी करने वाले ट्रांसपोर्टर अनुज सिंह को आज माननीय कोर्ट ने जेल भेज दिया है बता दें कि आज दोपहर को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अनुज सिंह को कोर्ट में पेश किया था जहां आरोपी द्वारा जमानत हेतु अपील की गई थी लेकिन माननीय कोर्ट की विद्वान न्यायधीश ने आवेदक प्रार्थिया के अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता आशीष मिश्रा द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की गई सटीक दलील और प्रस्तुत तथ्य को संज्ञान में लेते हुए आरोपी अनुज सिंह की जमानत को निरस्त कर उन्हें जेल निरुद्ध करने का आदेश दिया है।

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अधिवक्ता आशीष मिश्रा

यहां यह भी बताना लाजिमी होगा कि आवेदक प्रार्थिया की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया और कहा गया कि जांच अधिकारी आरोपी के प्रभाव में है तभी देर रात घटित संगीन अपराध में वांछित सुसंगत धारा गैर जमानतीय धारा BNS 331(5) व 331(6) के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की बजाय गैर जमानतीय धारा 333 BNS व अन्य तीन जमानतीय धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है जबकि घटना देर रात 11 बजे की है जिसमें नए कानून BNS के मुताबिक गैर जमानतीय धारा BNS 331(5) व 331(6) लगाना चाहिए था जिरह के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि साथ ही महिला के साथ की गई बदसलूकी और वस्त्र फाड़ने की धारा भी प्राथमिकी में दर्ज नही की गई है जिससे साफ पता चलता है कि कोतवाली पुलिस, आरोपी के प्रभाव में है।

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