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सड़क किनारे अवैध डीजल भंडारण का खुलासा, छाल पुलिस ने कार्रवाई में की 415 लीटर डीजल जब्त…सस्ते दाम पर डीजल खरीदकर अधिक कीमत में बेचने का था पूरा खेल, जप्त ₹41,500 का डीजल बरामद….हाटी-ढोढ़ीखार मेन रोड किनारे झोपड़ी बनाकर चल रहा था अवैध कारोबार, छाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर….ज्वलनशील पदार्थ के असुरक्षित भंडारण और डीजल के बिल वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई….

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रायगढ़। जिले में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन व एसडीओपी खरसिया श्री सतीश भार्गव के सुपरविजन पर रायगढ़ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 8 अक्टूबर 2026 को थाना छाल पुलिस ने ग्राम हाटी-ढोढ़ीखार के पास मुख्य मार्ग किनारे अवैध रूप से डीजल का भंडारण कर बिक्री करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 415 लीटर डीजल, जिसकी अनुमानित कीमत ₹41,500 है, के साथ डीजल निकालने में प्रयुक्त एक पाइप और एक चाड़ी जब्त की है। आरोपी की पहचान राजेश उर्फ कारू साव, पिता कृष्ण उर्फ कृशन साव, उम्र 38 वर्ष, निवासी सिथरा, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर को थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम हाटी-ढोढ़ीखार के पास मुख्य मार्ग किनारे राजेश उर्फ कारू साव ने ज्वलनशील पदार्थ डीजल का अवैध रूप से भंडारण कर रखा है और उसे आने-जाने वाले वाहनों एवं लोगों को बेच रहा है। डीजल को असुरक्षित तरीके से रखने से आगजनी अथवा अन्य दुर्घटना की आशंका होने की सूचना पर थाना छाल पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दबिश देकर जांच की। मौके पर आरोपी डीजल का भंडारण कर बिक्री करते हुए पाया गया। पुलिस द्वारा डीजल के संबंध में बिल एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन आरोपी कोई दस्तावेज या बिल पेश नहीं कर सका। पुलिस ने मौके से 200 लीटर क्षमता वाले एक प्लास्टिक ड्रम में भरा लगभग 200 लीटर डीजल, नीले रंग के 200 लीटर क्षमता वाले दूसरे प्लास्टिक ड्रम में भरा लगभग 200 लीटर डीजल तथा 15 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की प्लास्टिक जरकीन में भरा लगभग 15 लीटर डीजल बरामद किया। इस प्रकार कुल 415 लीटर डीजल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹41,500 बताई गई है। इसके अतिरिक्त डीजल निकालने में प्रयुक्त एक नीले रंग का पाइप और एक चाड़ी भी जब्त की गई। पुलिस ने बरामद सामग्री को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्ती पत्रक तैयार कर जब्त किया।पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह कुछ समय से ग्राम हाटी-ढोढ़ीखार के पास मुख्य मार्ग किनारे एक छोटी झोपड़ी बनाकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी आने-जाने वाले वाहनों से कम कीमत पर डीजल खरीदकर उसे झोपड़ी के पीछे ड्रमों में जमा करता था और बाद में कुछ अधिक कीमत पर सड़क से गुजरने वाले लोगों को बेचता था। इस प्रकार बिना आवश्यक दस्तावेजों के डीजल का भंडारण एवं बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मामले में आरोपी राजेश उर्फ कारू साव के विरुद्ध धारा 287 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 3 एवं 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत अपराध का साक्ष्य पाए जाने पर उसे 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एसडीओपी खरसिया श्री सतीश भार्गव के सुपरविजन पर इस कार्रवाई में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान, प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्री, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, आरक्षक लालजीत राठिया, आरक्षक राजेश राठौर एवं आरक्षक दिलीप सिदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश

*“ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित भंडारण आम नागरिकों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”*

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