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बच्ची को बाथरूम में बंद कर प्रताडित करने वाली महिला शिक्षिका पर जुवेनाइल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर खरसिया पुलिस की गिरफ्तार….पडोसियों की सूचना पर महिला बाल विकास और खरसिया पुलिस द्वारा किया गया था बच्ची का रेस्क्यु….

*रायगढ़* । खरसिया क्षेत्र अंतर्गत करीब 05 साल की बच्ची को घंटों बाथरूम में बंद कर प्रताड़ित किये जाने वाली घटना के संज्ञान में आते ही 20 अप्रैल की रात महिला बाल विकास और खरसिया पुलिस ने पडोसियों की सूचना पर बालिका का महिला शिक्षिक के घर से रेस्क्यू किया गया था । पीड़ित बच्ची को संरक्षण की आवश्यकता पर चाईल्ड लाईन रायगढ़ के सुपुर्द किया गया । दिनांक 21.04.23 को बाल कल्याण समिति रायगढ़ के समक्ष बालिका को काउन्सिलिंग के लिये पेश किया गया, बताया जा रहा है कि बालिका डरी सहमी हुई है, जिसके मनोस्थिति शांत होने पर काउन्सिलिंग किया जावेगा । प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा अग्रवाल, शासकीय विद्यालय ग्राम बासमुडा में प्रधान पाठक है, बच्ची को कुछ माह पहले घर लाकर रखी थी जिसे आशा अग्रवाल द्वारा प्रताड़ित किये जाने की सूचना पर बालिका का रेस्क्यु किया गया ।

घटना को लेकर कल जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायगढ एवं संयोजक आशियाना खुला आश्रय गृह रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन पर पुलिस चौकी खरसिया में आरोपिया आशा अग्रवाल पति रघुनाथ अग्रवाल उम्र करीब 52 साल निवासी सिचांई कालोनी मदनपुर खरसिया, चौकी खरसिया जिला रायगढ़ पर धारा 342 आईपसी एवं धारा 75 किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर द्वारा आज आरोपिया आशा अग्रवाल को चौकी खरसिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड वास्ते पेश किया गया है ।

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